जीएसटी के बारे व्यापारियों को दी जानकारी

Bhupendra Gupta
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रिपोर्ट- पवन जैन/विजय दुबे
बरुआसागर (झाँसी)- वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड 1 ने छोटे बड़े, मझोंल व्यापारियों की ग्राम पंचायत हरपुरा में आयोजित बैठक में जीएसटी सम्बंधित योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए जीएसटी से होने वाले लाभों से अवगत कराया।
बरुआसागर क्षेत्र के व्यापारियों की बैठक ग्राम पंचायत हरपुरा में सम्पन्न हुई। जिसमें वाणिज्य कर अधिकारी अभय प्रताप सिंह ने सभी वर्ग के व्यापारियों को जीएसटी में पंजीकरण कराने की हिदायत देते हुए उससे होने वाले लाभों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि जीएसटी में पंजीकृत होने वाले व्यापारियों को सरकार द्वारा 10 लाख के दुर्घटना बीमा की निशुल्क सुविधा दी जा रही हैं। इसमें व्यापारियों को किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं देना होगा।
इसके अलावा देश के किसी भी राज्य से खरीदे गए माल पर आई टी सी की निर्बाध सुविधा, जीएसटी से सम्बंधित किसी भी कार्य हेतु सरकारी कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं, जीएसटी कर प्रणाली में समस्त कार्य घर बैठे ऑनलाइन सुविधा, 1.5 करोड़ वार्षिक कारोबार सीमा तक के छोटे एवं मंझोले व्यापारियों के लिए समाधान योजना की सुविधा आदि योजनाओं के सम्बंध में विस्तृत जानकारी दी।
इस मौके पर महेंद्र राय, रजनीश राय, विकास राय ,सत्यम राय, राजेन्द्र कुशवाहा, बल्ली परिहार आदि व्यापारी एवं स्टाप में लिपिक सूर्यान्श कौशिक एवं सेवक राजेश कुमार शर्मा उपस्थित रहे।

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